धनबाद : वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान छह सप्ताह के अंदर जेल से बाहर आने वाला है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार की अदालत ने सरकार को 6 सप्ताह के अंदर फहीम को छोड़ने का आदेश दिया है। पिछले 16 सालों से वह जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
हाईकोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश
यह जानकारी फहीम खान के वकील शाहबाज ने दी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार की अदालत ने राज्य सरकार को फहीम को 6 सप्ताह के अंदर रिहा करने का आदेश दिया है। वकील ने बताया कि पिछले साल एक रीट दायर की गई थी। हालांकि उसमें राज्य सरकार ने रिहा करने से इनकार कर दिया था। अदालत में कस्टडी 20 साल पूरा हो जाने और उम्र 75 साल बताई गई थी। साथ ही फहीम के बिगड़ते स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। इन सभी बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फहीम को 6 सप्ताह में छोड़ने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
फहीम को हुई थी आजीवन कारावास की सजा
दरअसल, 1989 में सागिर नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस मामले में फहीम खान को आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी। 1991 में उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जेल मैन्युअल में कैदी के लिए निहित व्यवस्था के तहत फहीम खान को छोड़ने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि फहीम खान पर 90 फीसदी मामले खत्म हो चुके हैं। एक दो मामले में सजा हुई थी, जो पूरी हो चुकी है। एक मामले में फहीम का ट्रायल चल रहा है और एक अन्य केस में अबतक चार्जशीट नहीं हुई है।
दो माह से रिम्स में है इलाजरत
फहीम खान किडनैपिंग मामले में 15 अप्रैल 2009 को जेल गया था। 2011 में धनबाद जेल से हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया था। 2013 में रांची जेल और फिर दुमका जेल में एक साल रहा। उसके बाद जमशेदपुर घाघीडीह जेल में बंद था। फिलहाल 2 महीने से रिम्स रांची में इलाजरत है।
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